अदालत ने घूस लेने के मामलें में राजस्व उपनिरीक्षक को तीन वर्ष की सजा सुनाई
नैनीताल: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण, हल्द्वानी नीलम रात्रा ने रिश्वत मामले में राजस्व उपनिरीक्षक को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
विजिलेंस सीओ अनिल मनराल ने बताया कि शिकायतकर्ता तरसेम सिंह निवासी मैनाजुंदी सितारगंज ने वर्ष 2018 में आय प्रमाण पत्र की रिपोर्ट लगाने के बदले 5500 रुपये मांगने का आरोप लगाया था। 1 मई 2018 को विजिलेंस की ट्रैप टीम ने राजस्व उपनिरीक्षक राम सिंह को 5500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. अभियोजन पक्ष ने अदालत में 11 गवाह पेश किये. मंगलवार को अदालत ने राजस्व उपनिरीक्षक राम सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।