उत्तराखंड

अदालत ने पिता की मौत का मौत से बदला लेने वाले दोषी सूरज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Admin Delhi 1
13 March 2023 2:34 PM GMT
अदालत ने पिता की मौत का मौत से बदला लेने वाले दोषी सूरज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
x

रुद्रपुर: पिता की हत्या के बदले में पड़ोसी युवक की हत्या करने वाले आरोपी को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला ने सोमवार को आजीवन कारावास और 31 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि 3 फरवरी 2020 की सुबह वार्ड 16 विकास कॉलोनी किच्छा निवासी सूरज राठौर पुत्र स्व. केदार राठौर हाथ में खून लगा चाकू लेकर थाने पहुंचा। इस दौरान उसके कपड़े भी खून से सने हुए थे।

थाने में उपस्थित एसआई बबीता गोस्वामी ने इसकी जानकारी तुरंत कोतवाल को दी। सूरज के पड़ोसी विकास पुत्र रूप किशोर की हत्या की बात कबूलने के बाद पुलिस उसे लेकर घटनास्थल पर पहुंची तो वहां एक प्लॉट में खून से लथपथ विकास पड़ा मिला। इस दौरान वहां स्थानीय लोगों की भीड़ लगी हुई थी।

पुलिस विकास को लेकर तत्काल अस्पताल पहुंची, लेकिन इससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। इसके बाद एसआई बबीता गोस्वामी ने सूरज राठौर के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। वहीं, आरोपी सूरज ने धारा 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयानों में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। साथ ही कहा था कि उसके पिता केदार राठौर की हत्या विकास ने की थी। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने विकास की हत्या की है।

वहीं, विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण में पुलिस की ओर से लिये गये खून लगी मिट्टी, मृतक के शरीर पर लगे खून, चाकू व आरोपी के कपड़ों पर लगे खून मेल खा गए। इसके बाद आरोपी सूरज के विरूद्ध तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला की अदालत में मुकदमा चला। इसमें एडीजीसी लक्ष्मी नारायण पटवा ने 8 गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने उम्रकैद और अर्थदंड की सजा के साथ ही शस्त्र अधिनियम के तहत तीन वर्ष के साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई।

Next Story