उत्तराखंड

अदालत ने भाई की हत्या करने वाले फुफेरे भाई को उम्रकैद की सुनाई सजा

Admin Delhi 1
30 July 2022 9:11 AM GMT
अदालत ने भाई की हत्या करने वाले फुफेरे भाई को उम्रकैद की सुनाई सजा
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हल्द्वानी न्यूज़: संपत्ति के लिए भाई का बेरहमी से कत्ल करने वाले फुफेरे भाई को आखिरकार सजा मिल गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय नीलम रात्रा की कोर्ट ने हत्यारे को उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ ही 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। ये वारदात कोतवाली क्षेत्र के हीरानगर चौकी इलाके में अंजाम दी गई थी। एडीजीसी फौजदारी नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि जेल रोड हीरानगर निवासी उमेश कुमार कश्यप अपने पांच भाइयों के साथ यहां रहते हैं। ये घटना वर्ष 2018 की है। उन्होंने बताया, उमेश अपने तीन भाइयों के साथ नल बाजार में चाय की दुकान चलाते हैं। जबकि छोटा भाई मनोज घर में अकेला रहकर पढ़ाई करता था और घर की देख रेख करता था। वर्ष 2018 की 9 सितंबर को मनोज की बेरहमी से हत्या कर दी गई।

हत्या की रात जब भाई दुकान से घर पहुंचे तो घर खुला हुआ था और बिस्तर पर मनोज का शव पड़ था। उसके गले में रस्सी कसी हुई थी। आनन-फानन में भाई मनोज को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में उमेश ने कोतवाली में केस दर्ज कराया और हत्या का आरोप राजेंद्र नगर बरेली उत्तर प्रदेश निवासी फुफेरे भाई आशीष कश्यप पर लगाया। आरोप लगाया कि आशीष ने संपत्ति विवाद के चलते उनके भाई की हत्या कर दी। 11 दिसंबर 2018 को मामला कोर्ट में पहुंचा और 30 मई 2019 को सुनवाई शुरू हुई। अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी (एडीजीसी फौजदारी) और गिरिजा शंकर पांडे ने मामले में उमेश की ओर से पैरवी शुरू की।

अधिवक्ताओं ने सुबूत के तौर पर घटना से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश किया। ये कैमरा घर में ही लगा था, इसके अलावा नौ गवाह पेश किए। मामले की सुनाई करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय नीलम रात्रा की कोर्ट ने 29 जुलाई 2022 को आशीष कश्यप को हत्या और लूट का दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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