उत्तराखंड

अदालत ने किसान की हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Admin Delhi 1
18 July 2022 2:08 PM GMT
अदालत ने किसान की हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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हल्द्वानी: जमीनी रंजिश के चलते एक किसान की गोली मारकर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला ने सोमवार को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों अभियुक्तों को न्यायालय से सीधे जेल भिजवा दिया गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि ग्राम अमरपुर निवासी रंजीत कौर ने कोतवाली में तहरीर दी कि 22 दिसंबर 2016 की दोपहर क़रीब एक बजे उसके ससुर प्रीतम सिंह अपने ट्रैक्टर से चारा लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में गांव के ही अमरीक सिंह एवं गुरमीत सिंह ने ट्रैक्टर को रोक कर उसके ससुर के साथ गाली गलौज करनी शुरू कर दी। ससुर ने विरोध किया तो गुरमीत सिंह ने कहा कि आज इसका काम तमाम कर दो। यह सुनते ही अमरीक सिंह ने तमंचा निकाल कर प्रीतम सिंह को गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुन कर ग्रामीण भाग कर आए तो दोनों आरोपी मौके से भाग गए। मौके पर मौजूद रंजीत कौर व पोती सोनिया द्वारा लोगों की मदद से गंभीर अवस्था में प्रीतम सिंह को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

पुलिस ने अगले दिन ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर तमंचा भी बरामद कर लिया। दोनों के विरुद्ध यह मुकदमा तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला की अदालत में चला। जिसमें एडीजीसी लक्ष्मीनारायण पटवा ने नौ गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। इसके बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को धारा 302 सपठित धारा 34 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 25-25 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी जबकि अमरीक सिंह को धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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