अदालत ने स्मैक रखने के दो दोषियों को 13 माह की सजा सुनाई
हरिद्वार न्यूज़: स्मैक के साथ पकड़े गए दो दोषियों को विशेष जज एनडीपीएस एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश रितेश कुमार श्रीवास्तव ने 13 माह की कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 22 जनवरी 2022 को नगर क्षेत्र की मायापुर पुलिस चौकी के इंचार्ज उपनिरीक्षक संतोष सेमवाल अपने सहकर्मियों के साथ चौकी क्षेत्र में गश्त पर थे. पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि रामघाट हरिद्वार के पास दो व्यक्ति स्मैक के साथ खड़े हुए हैं. शीघ्र कार्रवाई करने पर वह दोनों पकड़े जा सकते हैं. उसी दिन उपनिरीक्षक संतोष सेमवाल ने पुलिसकर्मियों को देवपुरा चौक पर बुलाया व टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे. पुलिसकर्मियों को देखकर दोनों व्यक्तियों ने भागने का प्रयास किया था. पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया था. पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने स्मैक रखने की बात कबूल की. तलाशी लेने पर आरोपी नन्हे पुत्र रामवीर निवासी बाहुपुर थाना सैदनगली जिला ज्योतिबा फुले नगर, यूपी के पास से 3.39 ग्राम स्मैक, दूसरे आरोपी हरिओम पुत्र सुशील कुमार निवासी ऋषिकुल नई बस्ती हरिद्वार के पास से 3.10 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी. इसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया था.