उत्तराखंड

न्यायालय ने अपहरण और हत्या के आरोपी को पैरोल से नहीं लोटने पर भेजा नोटिस

Admin Delhi 1
26 Sep 2022 2:12 PM GMT
न्यायालय ने अपहरण और हत्या के आरोपी को पैरोल से नहीं लोटने पर भेजा नोटिस
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रुद्रपुर न्यूज़: अपहरण और हत्या के मामले में जेल में बंद बंदी के पैरोल में छूटने के बाद वापस नहीं लौटने पर न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी बंदी के घर की कुर्की करने का आदेश जारी किया है। पुलिस ने बंदी के घर की मुनादी कर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। बताया गया कि वर्ष 2019 में अपहरण और हत्या के मामले में गूलरभोज के कोपा कृपाली निवासी जगजीत सिंह के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान न्यायालय ने जगजीत को पांच माह पहले ही पैरोल पर छोड़ा था। मगर पैरोल की समय अवधि बीत जाने के बाद भी बंदी न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुआ, जिसको लेकर कई बार न्यायालय ने समन भी भेजा, मगर बंदी जगजीत ने अपनी हाजिरी नहीं लगाई।

जिस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए जगजीत की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया। पुलिस ने गूलरभोज पहुंचकर बंदी के घर की मुनादी कर नोटिस चस्पा कर दिया है। एसआई अशोक कुमार ने बताया कि कुर्की नोटिस चस्पा होने के बाद भी अगर आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो दस दिन के भीतर उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।

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