उत्तराखंड

अदालत ने दुष्कर्म मामले में NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष तरुण साह की जमानत याचिका की खारिज

Admin Delhi 1
22 July 2022 1:43 PM GMT
अदालत ने दुष्कर्म मामले में NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष तरुण साह की जमानत याचिका की खारिज
x

हल्द्वानी न्यूज़: दुष्कर्म मामले में फंसे एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष तरुण साह को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका मिला है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने तरुण की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके बाद तरुण पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। 20 जुलाई को दुष्कर्म पीड़िता ने मामले की जांच और कार्रवाई के लिए हल्द्वानी मुखानी थाना के पूर्व थानाध्यक्ष दीपक बिष्ट पर गंभीर आरोप लगाए थे। पीड़िता का आरोप था कि हल्द्वानी मुखानी थाने के पूर्व थानाध्यक्ष दीपक बिष्ट ने कार्रवाई के लिए शारीरिक संबंध बनाने और पांच लाख की डिमांड की थी।

20 जुलाई को दुष्कर्म पीड़िता के मामले में कार्रवाई करने के एवज में पीड़िता से पांच लाख रुपये व शारिरिक संबंध की डिमांड करने पर हल्द्वानी मुखानी थाना के पूर्व थानाध्यक्ष दीपक बिष्ट के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके बाद आरोपी एसएचओ दीपक बिष्ट का निलंबन कर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी थी। मंगलवार को दुष्कर्म पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि एसएचओ मुखानी दीपक बिष्ट उनके केस में जांच के एवज में पांच लाख रुपये व शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। जिसकी उनके पास रिकॉर्डिंग भी है।

Next Story