उत्तराखंड

अदालत ने छेड़खानी और हत्या के मामले में जमानत याचिका की खारिज

Admin Delhi 1
1 Nov 2022 2:09 PM GMT
अदालत ने छेड़खानी और हत्या के मामले में जमानत याचिका की खारिज
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अल्मोड़ा कोर्ट रूम न्यूज़: छेड़खानी के एक मामले में न्यायालयय ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियुक्त गोपाल चंद्र तिवारी पुत्र गिरीश चंद्र तिवारी निवासी लक्ष्मी निवास पूर्वी पोखरखाली ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि आठ सितंबर को वादिनी द्वारा महिला थाना अल्मोड़ा में अभियुक्त के खिलाफ उसके साथ छेड़ाखानी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने जांच कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि अगर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह वादिनी की डरा धमका कर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी ने अभियुक्त की जमानत खारिज कर दी है। इधर हत्या के एक मामले में भी अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त नरेंद्र सिंह पुत्र हीरा सिंह निवासी नौगांव तहसील रानीखेत की जमानत भी खारिज की है।

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