अदालत ने साथी कर्मचारी की हत्या के मामले में दर्ज याचिका की खारीज
नैनीताल न्यूज़: जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की कोर्ट ने पवलगढ़ के रिसोर्ट में सहकर्मी की चाकू से हत्या करने वाले आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी अमन सैनी पुत्र राम चंद्र सैनी निवासी जोशीपुरा, रामनगर ने मामले में याचिका दायर की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि चार अगस्त 2022 को नीरज कुमार निवासी ग्राम व पोस्ट पवलगढ़, कालाढूंगी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसके पिता गिरीश त्रिपाठी बक्सेन्ट रिसॉर्ट पवलगढ़ में पिछले सात सालों से किचन का काम करते थे। रोजाना की तरह वह अपने कार्यस्थल होटल गये थे। शाम को 5:15 बजे एक होटल कर्मचारी सुरेश सनवाल ने फोन से सूचित किया आपके पिता को चोट लगी है, खून निकल रहा है, तुम जल्दी होटल आ जाओ। नीरज ने अपने चाचा राजेंद्र को फोन किया कि होटल पहुंचों। चाचा ने बताया कि तेरे पिता को मारा है, खून से लथपत अवस्था में मृत पड़े हैं। होटल मैनेजर से जब सीसीटीवी दिखाने को कहा गया तो उसने खराब हो गया कहा।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज होने के बाद होटल के मैनेजर व कर्मचारियों से पूछताछ की। जिसमें पता चला कि आरोपी अमन सैनी ने बताया कि स्टाफ में गिरीश त्रिपाठी व अन्य मुझे परेशान करते थे। इनके खिलाफ कोई कुछ नहीं करता था। बीती शाम को गिरीश त्रिपाठी व राजेन्द्र सिंह के साथ मोबाइल फोन को रिचार्ज करने को लेकर कहासुनी हो गई थी। योजना के मुताबिक गार्ड ड्यूटी में गिरीश त्रिपाठी तैनात थे। वह कमरे में आ गये, मैं बीड़ी लेने के बहाने से किचन में गया, वहां दो चाकू निकालकर कमरे में आया और उसे बीड़ी पीने को दी। बीड़ी पीने के बाद जब गिरीश को नींद आई तो उसने दोनों चाकुओं से उस पर कई वार कर हत्या कर दी। शव विच्छेदन रिपोर्ट में मृतक के शरीर में 52 से अधिक चोट पाई गई। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दो चाकू के साथ अन्य सामग्री बरामद की थी।