अदालत ने नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज
नैनीताल कोर्ट रूम न्यूज़: उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगलपीठ ने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी (यूओयू) हल्द्वानी में हुईं 13 नियुक्तियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी। मामले के अनुसार, हरिद्वार निवासी सच्चिदानंद डबराल ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में 13 लोगों की नियुक्तियां अवैध तरीके से की गई हैं। इन नियुक्तियों को करने में यूजीसी के नियमों का पालन नहीं किया गया इसलिए इनको निरस्त किया जाए। दूसरे पक्ष की तरफ से कहा गया कि विश्वविद्यालय में कोई भी अवैध नियुक्तियां नहीं हुई हैं, जो नियुक्तियां हुईं हैं, वे नियमों के तहत हुई हैं। सर्विस से जुड़े मामलों में जनहित याचिका दायर नहीं हो सकती, इसलिए याचिका को निरस्त किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को निरस्त करते हुए कहा कि यह मामला सर्विस से जुड़ा है और इसमें जनहित याचिका नहीं हो सकती है। जो अभ्यर्थी इससे प्रभावित हैं, वह चुनौती दे सकते हैं।