उत्तराखंड

अदालत ने सचिव शहरी विकास से 14 मार्च तक अपना व्यक्तिगत शपथपत्र पेश करने को कहा

Admin Delhi 1
13 Dec 2022 1:53 PM GMT
अदालत ने सचिव शहरी विकास से 14 मार्च तक अपना व्यक्तिगत शपथपत्र पेश करने को कहा
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नैनीताल कोर्ट रूम न्यूज़: हाईकोर्ट ने गरुड़ बागेश्वर के नौघर ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर अनियमितताओं के आरोपों संबंधी जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने सचिव शहरी विकास से 14 मार्च तक अपना व्यक्तिगत शपथपत्र पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च की तिथि नियत की गई है।

मामले के अनुसार, नौघर गरुड़ बागेश्वर निवासी नारायण सिंह नयाल ने याचिका में आरोप लगाते हुए कहा कि उनके ग्राम पंचायत में वर्ष 2013 से वर्ष 2018 के बीच में विकास के नाम पर कई अनियमितताएं विभागीय कर्मचारियों द्वारा की गई है। जो विकास कार्य किए गए हैं, वे आधे-अधूरे एवं गुणवत्तायुक्त नहीं किए गए। इसकी शिकायत उनके व अन्य लोगों के द्वारा बार-बार उच्च अधिकारियों से की गई।

जांच होने के बाद अनियमितताएं सही पाईं गईं। उसके बाद भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। उनके द्वारा जनहित याचिका में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई है। पूर्व में अदालत ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा था। मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा शपथपत्र पेश किया गया परन्तु अदालत उनके शपथपत्र से सन्तुष्ट नहीं हुई। अदालत ने उनसे फिर से जवाब पेश करने को कहा है।

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