उत्तराखंड

अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करार दिया

Admin Delhi 1
6 July 2022 1:07 PM GMT
अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करार दिया
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देवभूमि हल्द्वानी न्यूज़: तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार युवक को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दे दिया है। मामले की सुनवाई न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम हल्द्वानी की अदालत में हुई। काठगोदाम पुलिस ने 10 दिसंबर 2016 को मुखबिर की सूचना पर कालटैक्स काठगोदाम के पास कार संख्या यूके08एस-1180 में सवार सचिन बर्थवल पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी गड़बौला पो. अमोला पट्टी बिचला डांगू रिखणीखाल पौड़ी गढ़वाल को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना था कि सचिन के पास से 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस बरामद किया गया था। इसके बाद न्यायालय में वाद दाखिल हुआ, जिसमें विवेचना अधिकारी की ओर से सचिन बर्थवाल के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। अभियोजन पक्ष की ओर से दो दरोगाओं सहित चार पुलिस कर्मियों को साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया।

वहीं बचाव पक्ष के वकील ने पेश साक्ष्यों पर सवाल उठाए। बचाव पक्ष ने दलील दी पुलिस ने जब आरोपी का पकड़ा तो सीसीटीवी की फुटेज नहीं ली। इतना ही नहीं जिस व्यक्ति की निशानदेही पर गिरफ्तारी हुई, उसके बयान भी नहीं लिए गए। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करार दे दिया।

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