दुष्कर्म के मामले में डेढ़ साल से जेल में बंद आयुष को अदालत ने दोष मुक्त किया
हल्द्वानी न्यूज़: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में डेढ़ साल से जेल में बंद आयुष के लिए अच्छी खबर आई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने आयुष को दोष मुक्त कर दिया। मामले में आरोपी आयुष की ओर से न्याय मित्र राजन मेहरा ने बताया कि ये घटना बीती आठ जून की है। ब्यूरा खाम टंगर काठगोदाम निवासी आयुष कुमार उर्फ नानू पुत्र रामानंद पर आरोप लगाया गया कि स्कूटी सवार आयुष 15 साल की पीड़िता के पास आया और बोला कि सामने से कुछ सामान लाना है। आरोप लगाया कि सामान संभालने के बहाने आयुष ने नाबालिग को स्कूटी पर बिठा लिया और उसे पहनने के लिए एक मास्क दिया।
जिसके बाद वह बेहोश हो गई और जंगल में लेकर जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में नाबालिग की मां की शिकायत पर काठगोदाम पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच अधिकारी ने तहरीर के आधार पर पीड़ित पर धाराएं लगा दी। आयुष को जेल भेज दिया गया। न्याय मित्र राजन मेहरा ने बताया कि सरकार की ओर से तय 15 गवाहों में सिर्फ पांच गवाह पेश किए गए, जो निर्णायक साबित हुए। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई और न ही विधि विज्ञान प्रयोग शाला से आई रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है।
गवाहों की गवाही व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आयुष को दोषमुक्त करार दिया गया। साथ ही अदालत के सामने यह भी तथ्य रखा गया कि मामले में वादी द्वारा पूर्व में भी एक अन्य युवक के खिलाफ ऐसा किया जा चुका है।