उत्तराखंड

नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टैक्सी परिमट पर 13 जून को करेंगे अगली सुनवाई

Admin Delhi 1
3 Jan 2023 2:06 PM GMT
नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टैक्सी परिमट पर 13 जून को करेंगे अगली सुनवाई
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नैनीताल कोर्ट रूम न्यूज़: हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने नैनीताल शहर के लिए नए टैक्सी परमिटों पर लगी रोक के मामले पर मंगलवार को सुनवाई की। खंडपीठ ने अगली सुनवाई हेतु 13 जून की तिथि नियत की है। पूर्व में अदालत ने सरकार से नैनीताल शहर के लिए दिए गए परमिटों का ब्योरा तलब किया था। यह भी पूछा था कि वर्ष 2017 से पहले कितने परमिट जारी हुए व कितने परमिटों का नवीनीकरण किया गया। जिस पर राज्य परिवहन आयुक्त देहरादून, संभागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी व अल्मोड़ा ने ब्योरा दिया कि हल्द्वानी व अल्मोड़ा संभागीय परिवहन प्राधिकरण के अनुसार, नैनीताल शहर के लिए वैध परमिटों की संख्या 366 है। परिवहन आयुक्त देहरादून द्वारा जारी नैनीताल शहर के लिए वैध परमिटों की संख्या 1223 है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी व अल्मोड़ा से 3 जुलाई 2017 से अब तक 37 परमिटों का नवीनीकरण हुआ है। इस तरह परिवहन आयुक्त देहरादून से नैनीताल शहर के लिए 400 परमिटों का नवीनीकरण किया गया।

वर्ष 2017 से लगी है रोक: प्रो. अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई में हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में नैनीताल शहर के लिये नए टैक्सी परमिट जारी करने पर रोक लगा दी थी। इस मामले में टैक्सी यूनियन नैनीताल ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद परिवहन विभाग द्वारा पुराने परमिट के नवीनीकरण में भी एक मोहर लगाई जा रही है जिसमें टैक्सी को नैनीताल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इससे वे वर्ष 2017 के पहले की टैक्सियों को भी नैनीताल में नहीं ला पा रहे हैं। टैक्सी यूनियन के अनुसार उनके पास नैनीताल में 250 टैक्सियों की पार्किंग की जगह है। इसके बावजूद उनकी टैक्सियों को नैनीताल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है जबकि बाहरी क्षेत्रों की टैक्सियां को नैनीताल में आने दिया जा रहा हैं। हाईकोर्ट से नए परमिट जारी करने और पुराने परमिटों का नवीनीकरण करने के निर्देश देने की प्रार्थना की गई।

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