उत्तराखंड

चेक बाउंस के आरोपी को नौ माह की सजा

Admin Delhi 1
9 Aug 2023 5:34 AM GMT
चेक बाउंस के आरोपी को नौ माह की सजा
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ऋषिकेश: सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश श्रेय गुप्ता की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को दोषी करार देते हुए नौ माह कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर सात लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जिसमें परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में सात लाख 85 हजार रुपये देय होंगे. जबकि जुर्माने के तौर पर पांच हजार की धनराशि राजकोष में जमा करानी होगी। जुर्माना न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दो जनवरी 2017 को अमित ग्राम गुमानीवाला गली नंबर 17 निवासी श्रवण कुमार वर्मा ने सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रेय गुप्ता की अदालत में वाद दायर किया था। श्रवण कुमार का आरोप था कि उसकी श्यामपुर बाइपास रोड पर आभूषण की दुकान है। 20 अक्टूबर 2016 को वीरभद्र रेलवे कॉलोनी निवासी भाई लाल पटेल ने उनकी दुकान से सोने-चांदी के आभूषण खरीदे थे। जिसकी कीमत 4,63,489 रुपये थी.

श्रवण कुमार ने बताया कि भाई लाल पटेल ने आभूषणों की कीमत नकद देने के बजाय भारतीय स्टेट बैंक की रेलवे रोड शाखा का चेक दिया। जब चेक बैंक में जमा किया गया तो वह वापस आ गया। इस संबंध में भाई लाल पटेल को नोटिस दिया गया, लेकिन राशि नहीं दी गयी. मंगलवार को सिविल जज न्यायिक दंडाधिकारी श्रेय गुप्ता की अदालत ने आरोपी भाई लाल पटेल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

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