उत्तराखंड

OYO होटल के कमरे में लगा था कैमरा, रात में जलने लगी लाल बत्ती, मालिक गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला

Renuka Sahu
21 Aug 2022 1:23 AM GMT
Camera was installed in OYO hotel room, red light started burning at night, owner arrested, know what is the whole matter
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फाइल फोटो 

नगर के प्रमुख होटल कारोबारी लक्ष्मी प्रसाद भट्ट को पर्यटकों के कमरे में हिडन कैमरा लगाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने दो साल कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। ग

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नगर के प्रमुख होटल कारोबारी लक्ष्मी प्रसाद भट्ट को पर्यटकों के कमरे में हिडन कैमरा लगाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने दो साल कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। गाजियाबाद के पर्यटकों ने होटल मालिक के खिलाफ यह केस दर्ज कराया था।

क्या है पूरा मामला
एपीओ सीमा रानी और एसपीओ श्याम सिंह तोमर ने बताया कि मई, 2019 में गाजियाबाद से टिहरी घूमने आए प्रत्यूष सक्सेना ने होटल बसंत पैलेस के मालिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ग, 354 घ और 509 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
OYO से बुक किया था कमरा
प्रत्युष सक्सेना ने कहा था कि वह अपने दोस्तों अमित, निशा, इशानी मिश्रा, शिवानी सिंघल के साथ टिहरी घूमने आया था। उन्होंने होटल बसंत पैलेस में दो कमरे 105 और 106 'OYO' से प्रीबुक किए थे। कमरा नंबर 105 में रात को पंखा खराब होने पर उन्होंने देखा कि पंखे में लाल बत्ती जल रही है। पता चला कि पंखे पर हिडन कैमरा लगा है। जिससे रूम की रिकार्डिंग हो रही है। सुबह होटल मालिक लक्ष्मी प्रसाद भट्ट से मामले की शिकायत की, तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। इसके बाद रिकॉर्डिंग को निजता हनन मानते हुए रिपोर्ट करवाई गई।
दो साल की कठोर कारावास
अभियोजन पक्ष ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी होटल मालिक लक्ष्मी प्रसाद भट्ट को दो साल कठोर कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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