उत्तराखंड

पुरानी पेंशन से वंचितों पर कैबिनेट लेगी फैसला

Admin Delhi 1
21 July 2023 11:20 AM GMT
पुरानी पेंशन से वंचितों पर कैबिनेट लेगी फैसला
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देहरादून न्यूज़: देर से ज्वाइनिंग की वजह से पुरानी लाभकारी पेंशन योजना से चूके वर्ष 2005 से पहले की भर्ती में चयनित शिक्षक-कार्मिकों पर फैसला कैबिनेट लेगी. मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं. इसके दायरे में करीब पांच हजार कर्मचारी आएंगे. वित्त सचिव डॉ.वी.षणमुगम ने पुरानी पेंशन मामले में मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु की अध्यक्षता में 11 जुलाई को हुई बैठक के मिनट्स जारी किए.

उधर, नई पेंशन योजना में कार्मिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने को वित्तीय विशेषज्ञ उन्हें निवेश के टिप्स देंगे. शिक्षक और कर्मचारियों के लिए नई योजना को ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए सुझाव देने को सरकार वित्तीय सलाहकार एजेंसी नियुक्त करने जा रही है. इस संबंध में मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को निर्देश दिए. यह एजेंसी बेहतर फंड मैनेजर का चयन करने व बेहतर रिटर्न देने वाले शेयरों में निवेश की जानकारी देगी. मालूम हो, केंद्र के तीन मार्च 2023 को जारी आदेश के अनुसार कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प देने के लिए 31 अगस्त 2023 तक का वक्त दिया गया है. मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त कार्मिकों का मामला भी इसी प्रकार कैबिनेट में रखा जाएगा.

आयुष विभाग के वर्ष 2006 और 2012 में नियमित हुए तदर्थ चिकित्साधिकारियों पर अलग से निर्णय लिया जाएगा. पावर कारपोरेशन के कार्मिकों की पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर रखे जाने को भी गंभीरता से लिया गया है. मुख्य सचिव ने पूछा है कि पावर कारपोरेशन स्वयं वित्त पोषित है. मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग से रिपोर्ट मांगी है.

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