पीआरडी ऐक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी
देहरादून न्यूज़: राज्य में पीआरडी जवानों को छुट्टी व महिला पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश की सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही पीआरडी जवानों की तैनाती अब शैक्षिक योग्यता के आधार पर जरूरत के अनुसार सभी विभागों में टेक्निकल या फिर अन्य पदों पर हो सकेगी.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में पीआरडी ऐक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है. पीआरडी ऐक्ट में बदलाव के लिए जल्द सरकार अध्यादेश लेकर आएगी. कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि उत्तराखंड में अभी तब तक पीआरडी ऐक्ट 1948 लागू था. लेकिन अब इस ऐक्ट में बदलाव कर राज्य का अपना पीआरडी ऐक्ट तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि नए पीआरडी ऐक्ट में पीआरडी जवानों की वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान किया गया है. नए ऐक्ट के अनुसार, पीआरडी जवान अब 60 साल तक नौकरी कर सकेंगे. अभी तक इनके लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष तय की गई थी. पीआरडी के लिए पंजीकरण अब 18 से 42 साल तक किया जा सकेगा.