उत्तराखंड

FCI गोदाम में बनी मजार पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने हटाया वर्षों पुराना अतिक्रमण

Kavita2
7 Nov 2026 2:25 PM IST
FCI गोदाम में बनी मजार पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने हटाया वर्षों पुराना अतिक्रमण
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हल्द्वानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने शनिवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। भारतीय खाद्य निगम (FCI) के गोदाम परिसर के भीतर वर्षों से बनी एक मजार को नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार, सरकारी जमीन पर बनी इस मजार को हटाने के लिए नगर निगम की ओर से पहले नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया के बाद भी संबंधित पक्ष की ओर से इसे नहीं हटाया गया। इसके बाद शनिवार सुबह नगर निगम और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मजार को हटाने की कार्रवाई की। इस घटना के बाद सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और प्रशासनिक कार्रवाई का मामला चर्चा में आ गया है।

बताया जा रहा है कि हल्द्वानी स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम परिसर में यह मजार लंबे समय से मौजूद थी। नगर निगम ने इसे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी। पहले नोटिस जारी कर संबंधित पक्ष को जानकारी दी गई, लेकिन मजार नहीं हटाए जाने पर प्रशासन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

शनिवार सुबह पहुंची प्रशासन की टीम

हल्द्वानी में शनिवार सुबह नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की टीम भारतीय खाद्य निगम के गोदाम परिसर पहुंची।

टीम ने परिसर के भीतर बनी मजार को हटाने की कार्रवाई शुरू की। प्रशासनिक स्तर पर इसे सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया बताया गया है।

मजार लंबे समय से गोदाम परिसर में बनी हुई थी। नगर निगम ने इसे हटाने के लिए पहले नोटिस चस्पा किया था।

इसके बावजूद संबंधित निर्माण नहीं हटाए जाने पर शनिवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

हालांकि, कार्रवाई के दौरान कितने अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे, इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

वर्षों से गोदाम परिसर में बनी थी मजार

जानकारी के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के हल्द्वानी स्थित गोदाम के भीतर यह मजार कई वर्षों से बनी हुई थी।

सरकारी परिसर में इस निर्माण की मौजूदगी को लेकर नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अपनाई।

गोदाम परिसर का उपयोग खाद्यान्न भंडारण और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाता है।

ऐसे परिसरों में भूमि का उपयोग संबंधित सरकारी विभागों और संस्थानों की निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना होता है।

प्रशासन की ओर से मजार को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के रूप में चिह्नित किए जाने के बाद इसे हटाने की कार्रवाई की गई।

हालांकि, मजार का निर्माण किस वर्ष हुआ था और इसे किसने बनवाया था, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

नगर निगम ने पहले चस्पा किया था नोटिस

इस मामले में नगर निगम ने सीधे ध्वस्तीकरण करने के बजाय पहले नोटिस चस्पा किया था।

नोटिस के माध्यम से संबंधित पक्ष को निर्माण हटाने की जानकारी दी गई थी।

लेकिन नोटिस के बाद भी मजार को नहीं हटाया गया।

इसके बाद नगर निगम और प्रशासन ने शनिवार सुबह मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।

नगर निगम की ओर से नोटिस कब जारी किया गया था और उसमें कितने दिनों की समयसीमा दी गई थी, इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है।

इसी तरह संबंधित पक्ष की ओर से नोटिस के जवाब में कोई आपत्ति दर्ज कराई गई थी या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है।

सरकारी जमीन से हटाया गया निर्माण

प्रशासन ने इस कार्रवाई को सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के रूप में अंजाम दिया।

सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण की वैधता संबंधित स्वामित्व, अनुमति और लागू नियमों के आधार पर तय होती है।

यदि कोई निर्माण बिना आवश्यक अनुमति के किया गया हो, तो सक्षम प्राधिकारी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।

हल्द्वानी के इस मामले में नगर निगम ने पहले नोटिस चस्पा किया और बाद में प्रशासन के साथ मिलकर निर्माण हटाया।

हालांकि, भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेख, नोटिस की प्रति और ध्वस्तीकरण आदेश का विस्तृत विवरण उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं है।

इसलिए कार्रवाई की पूरी कानूनी प्रक्रिया का स्वतंत्र आकलन संबंधित दस्तावेजों के आधार पर ही किया जा सकता है।

FCI परिसर में कार्रवाई से चर्चा तेज

भारतीय खाद्य निगम देश में खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण व्यवस्था से जुड़ी प्रमुख सरकारी संस्था है।

इसके गोदाम खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

हल्द्वानी स्थित गोदाम परिसर में वर्षों से मौजूद मजार को हटाने की कार्रवाई इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि यह निर्माण एक सरकारी संस्थान के परिसर के भीतर स्थित था।

नगर निगम ने निर्माण को अतिक्रमण मानते हुए हटाने की प्रक्रिया अपनाई।

शनिवार सुबह हुई कार्रवाई के बाद संबंधित स्थान से मजार का निर्माण हटा दिया गया।

हालांकि, एफसीआई की ओर से इस मामले में कोई अलग आधिकारिक बयान उपलब्ध विवरण में नहीं दिया गया है।

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में नियम महत्वपूर्ण

सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामलों में प्रशासन को संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन करना होता है।

ऐसी कार्रवाई में भूमि के स्वामित्व, निर्माण की वैधता और संबंधित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए जाने जैसे विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

हल्द्वानी में मजार हटाने से पहले नगर निगम द्वारा नोटिस चस्पा किए जाने की जानकारी सामने आई है।

इसके बाद भी निर्माण नहीं हटने पर प्रशासन ने कार्रवाई की।

किसी धार्मिक स्थल या उससे जुड़े निर्माण को हटाने के मामलों में प्रशासनिक संवेदनशीलता भी महत्वपूर्ण होती है।

ऐसे मामलों में निर्णय का आधार भूमि संबंधी अभिलेख और लागू कानून होने चाहिए।

कार्रवाई के दौरान स्थिति को लेकर जानकारी सीमित

शनिवार सुबह हुई कार्रवाई के संबंध में उपलब्ध जानकारी में किसी विरोध प्रदर्शन, झड़प या कानून-व्यवस्था बिगड़ने की घटना का उल्लेख नहीं है।

इसी तरह ध्वस्तीकरण के दौरान पुलिस बल की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

इसलिए कार्रवाई के दौरान किसी तरह के तनाव या विरोध का दावा करना उचित नहीं होगा।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि नगर निगम और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मजार को ध्वस्त किया।

प्रशासन की आगे की प्रतिक्रिया और संबंधित विभागों के आधिकारिक विवरण से मामले की अन्य परिस्थितियां स्पष्ट हो सकती हैं।

नोटिस के बावजूद नहीं हटाया गया था निर्माण

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर निगम ने पहले निर्माण हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया था।

लेकिन नोटिस के बाद भी मजार नहीं हटाई गई।

इसी स्थिति को देखते हुए शनिवार सुबह प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण हटाया।

इससे सरकारी भूमि पर बने निर्माणों को लेकर अनुमति और वैधता का प्रश्न एक बार फिर सामने आया है।

हालांकि, नगर निगम की ओर से शहर के अन्य स्थानों पर इसी प्रकार की कार्रवाई करने की किसी नई योजना की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी

हल्द्वानी के भारतीय खाद्य निगम गोदाम परिसर में बनी वर्षों पुरानी मजार को शनिवार सुबह नगर निगम और प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया।

नगर निगम ने पहले निर्माण हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया था, लेकिन इसके बाद भी मजार नहीं हटाई गई थी।

इस कारण प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।

फिलहाल मामले में किसी गिरफ्तारी, जुर्माने या अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है।

सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के इस मामले में अब संबंधित विभागों के विस्तृत आधिकारिक बयान और दस्तावेजों से ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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