उत्तराखंड

16 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

Kunti Dhruw
7 Jan 2022 5:36 PM GMT
16 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन
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उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण (Uttarakhand Corona Update) के बीच राज्य सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है.

उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण (Uttarakhand Corona Update) के बीच राज्य सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है. राज्य सरकार ने राजनीतिक रैलियों और धरना-प्रदर्शनों पर 16 जनवरी तक रोक लगा दी है. इस दौरान राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों से लेकर 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे. नई गाइडलाइन (Corona Guideline) आज उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधु ने जारी की है. उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधु ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर सभी जिलों के डीएम से कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाए.

वहीं जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे. वहीं स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क 16 जनवरी तक बंद रहेंगे. उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने कहा है कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खेल संस्थान और खेल के मैदान 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जाएंगे. वहीं 16 जनवरी तक सभी सार्वजनिक समारोह, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक गतिविधियां बंद रहेंगी. राज्य में शादी समारोह में 50 फीसदी क्षमता के साथ ही लोग शामिल हो सकेंगे.

बाहरी राज्यों से आने वालों को दिखानी नेगेटिव रिपोर्ट
होटल, रेस्तरां, भोजनालयों, ढाबों के साथ ही टोलों में कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा और जिम भी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित होंगे. बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर भी उत्तराखंड सरकार सख्ती बरत रही है. राज्य सरकार ने कहा है कि बाहरी राज्य से आने वाले जिन लोगों के पास कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. रिपोर्ट दिखाने के बाद ही उन्हें राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी.

'कोरोना प्रोटोकॉल का हो सख्ती से पालन'
नए साल के बाद उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. वहीं ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं. यही वजह है कि सार्वजनिक जगहों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों, सब्जी मंडियों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना और हाथों को लगातार सैनिटाइज करना जरूरी है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा.


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