हरिद्वार न्यूज़: प्रदेश की सभी 670 सहकारी समितियों का कार्यकाल समाप्त होने पर उनमें प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं. रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव आलोक पांडेय ने सभी जिला सहायक निबंधक को प्रशासक नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं.
सहकारी समितियों का समाप्त हुआ. कुछ का कार्यकाल समाप्त हो गया है. रजिस्ट्रार ने कहा कि सहकारी समिति अधिनियम 2003 की धारा 29 की उपाधारा 5(ख) के अनुसार प्रशासक नियुक्त किए जाने का प्रावधान है. हाईकोर्ट के निर्देश पर इस बार किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त नहीं किया जाना है. ऐसे में सहकारिता से जुड़े अफसरों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी दी जा रही है. इनमें सुपरवाइजर और एडीसीओ को यह दायित्व दिया जा रहा है.
अब दो महीने के भीतर चुनाव कराने की तैयारी भी शुरू हो गई है. समितियों में सदस्यता अभियान शुरू किया गया है. जो इसी महीने समाप्त होने जा रहा है. इसके बाद वार्डों का परिसीमन, आरक्षण तय करने के साथ ही चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा.
कार्यकाल समाप्त होने पर समितियों में प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं. इसके लिए समय पर ही सभी जिला सहायक निबंधकों को आदेश जारी कर दिए गए थे. आगे की प्रक्रिया भी तय समय के अनुसार पूरी कर दी जाएगी.
-आलोक पांडेय, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव