उत्तराखंड

अंकिता भंडारी मर्डर केस: आरोपी पुलकित आर्य ने नार्को टेस्ट में पूछे जाने वाले 6 सवाल गिनाए

Rani Sahu
4 Jan 2023 7:16 AM GMT
अंकिता भंडारी मर्डर केस: आरोपी पुलकित आर्य ने नार्को टेस्ट में पूछे जाने वाले 6 सवाल गिनाए
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देहरादून (एएनआई): उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने छह सवालों की एक सूची दी है, जो वह गुरुवार को होने वाले अपने नार्को टेस्ट के दौरान पूछना चाहता है।
अधिवक्ता अमित सजवान के माध्यम से दायर अपनी अर्जी में पुलकित आर्य ने मंगलवार को कोटद्वार अदालत में जेल से दो पेज का आवेदन पेश किया और पुलिस से न सिर्फ वीआईपी और मोबाइल बल्कि अंकिता से जुड़े छह अन्य सवाल भी पूछे जाने की मांग की. नार्को टेस्ट।
उन्होंने नार्को टेस्ट में पूछे जाने की मांग की: ''अंकिता को नहर में किसने धकेला? क्या घटना वाली शाम को अंकिता अपनी मर्जी से हमारे साथ गई थी या जबरन ले गई थी? क्या किसी ने अंकिता को बचाने की कोशिश की? क्या हमने अंकिता को उकसाया था?'' एक वीआईपी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए? अंकिता के अपने परिवार और उसके दोस्त पुष्प के साथ कैसे संबंध थे? और उसका दोस्त उससे शादी करने से इनकार क्यों कर रहा था?"
अंकिता भंडारी मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के उक्त आवेदन की पुष्टि की है।
यह मामला 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की मौत से संबंधित है, जिसका शव 24 सितंबर को ऋषिकेश में चीला नहर से बरामद किया गया था। अधिकारियों को उसका शव मिलने से कम से कम छह दिन पहले उसके लापता होने की सूचना दी गई थी। उन्होंने भाजपा से निष्कासित नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य द्वारा संचालित एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम किया।
पुलकित आर्य को कथित तौर पर कहासुनी के बाद नहर में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले में दो और लोगों अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को भी गिरफ्तार किया गया है।
4 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। केवल आरोपियों के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया बाकी है, जिसके लिए उन्होंने कोटद्वार कोर्ट से तीनों आरोपियों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी.
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट कोटद्वार ने मंगलवार को तीनों आरोपियों के नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट की तिथि पांच जनवरी निर्धारित की है.
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोटद्वार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तिथि निर्धारित की.
इससे पहले, निष्कासित भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य सहित तीन आरोपियों ने यह कहते हुए नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था कि एसआईटी ने यह नहीं बताया कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद वह नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों कराना चाहती है। (एएनआई)
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