उत्तराखंड
अंकिता भंडारी केस: कोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को, पॉलीग्राफ टेस्ट को दी मंजूरी
Gulabi Jagat
12 Jan 2023 6:24 AM GMT
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अंकिता भंडारी केस
देहरादून : उत्तराखंड में कोटद्वार की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित नेता के बेटे पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को बुधवार को मंजूरी दे दी.
मामले में न्यायिक दंडाधिकारी की ओर से पुलकित आर्य से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सहमति ली गई, जिसके बाद फैसला सुनाया गया.
पुलकित आर्य की शर्तों के मुताबिक पूछे जाने वाले सवाल भी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट में शामिल होंगे.
इससे पहले इसी हफ्ते कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर फैसला 5 दिन के लिए टाल दिया था.
मामला 19 साल की अंकिता का है, जिसका शव 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर से बरामद किया गया था।
अधिकारियों को उसका शव मिलने से पहले कम से कम छह दिनों के लिए उसके लापता होने की सूचना दी गई थी।
उन्होंने भाजपा से निष्कासित नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य द्वारा संचालित एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम किया। पुलकित आर्य को कथित तौर पर कहासुनी के बाद नहर में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले में दो और लोगों अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को भी गिरफ्तार किया गया है।
4 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। केवल आरोपियों के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया बाकी है, जिसके लिए उन्होंने कोटद्वार कोर्ट से तीनों आरोपियों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी.
इससे पहले, निष्कासित भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य सहित तीन आरोपियों ने यह कहते हुए नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था कि एसआईटी ने यह नहीं बताया कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद वह नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों कराना चाहती है। (एएनआई)
Gulabi Jagat
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