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almoraअल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश ने गांजा तस्करी के दोषी त्रिलोक सिंह, निवासी बेल्टी, भिकियासैंण को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे एक लाख रुपये जुर्माना भी चुकाना होगा। वहीं, इसी मामले में एक आरोपी भूपेंद्र सिंह निवासी बाड़ीकोट, भिकियासैंण को दोषमुक्त किया है।
10 जनवरी 2023 को चेकिंग के दौरान भतरौंजखान पुलिस ने कठपतिया तिराहे पर एक कार को रोका और उसकी तलाशी ली। कार में दो कट्टों में भरा 22.225 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपी कार सवार त्रिलोक सिंह और भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों-गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी त्रिलोक सिंह को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, दूसरे आरोपी भूपेंद्र सिंह को दोषमुक्त किया है। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से आठ गवाह पेश किए।
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Tara Tandi
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