देहरादून न्यूज़: अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के इच्छुक आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है. राज्य के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई एक्ट) के तहत एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. डीजी-शिक्षा बंशीधर तिवारी के अनुसार कार्यवाही शुरू करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे.
प्रदेश के चार हजार से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में 18 हजार से ज्यादा सीटों पर एडमिशन प्रस्तावित हैं.एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगी. पात्र पाए जाने वाले छात्रों को स्कूलों में उपलब्ध सीट के आधार पर लाटरी के जरिए चयन किया जाएगा. मालूम हो कि राज्य में इस वक्त 90 हजार से ज्यादा छात्र-छात्राएं विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा तक निशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं. इनकी फीस के रूप में सालाना सवा अरब रुपये से ज्यादा का भुगतान किया जा रहा है.
ये हैं पात्र
80 हजार रुपये आरटीई में पारिवारिक आय के लिए दो मानक तय है. किसी विधवा अथवा तलाकशुदा माता पर आश्रित बच्चे के एडमिशन के लिए परिवार की सालाना आमदनी 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए.
55 हजार रुपये कमजोर वर्ग श्रेणी में वो बच्चे आते हैं, जिनके माता-पिता की सालाना आमदनी 55 हजार या उससे कम हो.
4.5 लाख रुपये एचआईवी ग्रस्त बच्चा या एचआईवी ग्रस्त माता-पिता के बच्चे, निशक्त-विकलांग माता-पिता की आय सालाना 4.5 लाख रुपये या कम हो तो वो पात्र माने जाते हैं.
26 से मिलेंगी किताबें
देहरादून. सरकारी और अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को निशुल्क किताबें बंटना शुरू हो जाएगा. डीजी-शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि प्रिंटिंग फर्मों ने बेसिक और जूनियर स्तर पर काफी किताबों को प्रकाशित कर दिया है. 26 से स्कूलों में किताब आने लगेगी. जैसे जैसे किताबें आतीं रहेंगी, छात्रों को बांटा जाता रहेगा. उन्होंने बताया कि नवीं से 12 वीं की कक्षाओं की किताबों की प्रिंटिंग भी शुरू हो चुकी है.