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संदेह होने पर जांच करने पर हस्ताक्षर फर्जी निकले।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क : धोखाधड़ी के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को एक साल की सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।वादी पक्ष के अधिवक्ता अमित अग्रवाल ने बताया कि मायाकुंड क्षेत्र में दिगंबर अवस्थानंद पुरी की संपत्ति है, जिसमें एक दुकान पिछले कई सालों से विकास कुमार गोयल ने किराए पर ले रखी है। विवाद के चलते गोयल किराया कोर्ट के माध्यम से जमा करता आ रहा है। आरोप है कि वर्ष 2014 में गोयल ने संपत्ति स्वामी के फर्जी हस्ताक्षर कर किराया जमा करने की रसीद बनाकर प्रस्तुत की। जबकि दुकान की किराया धनराशि को जमा कराया नहीं। संदेह होने पर जांच करने पर हस्ताक्षर फर्जी निकले।
source-hindustan
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