उत्तराखंड

भूमि फर्जीवाड़े में आरोपी को 3 वर्ष की सजा

Admin Delhi 1
24 April 2023 9:28 AM GMT
भूमि फर्जीवाड़े में आरोपी को 3 वर्ष की सजा
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हरिद्वार न्यूज़: फर्जी मालिक बनकर कृषि भूमि बेचने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट स्नेहा नारंग ने आरोपी युवक को धोखाधड़ी, फर्जी कागजात तैयार कर इस्तेमाल करने का दोषी पाया है. कोर्ट ने उसे तीन साल के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

शासकीय अधिवक्ता राजू विश्नोई ने बताया कि वर्ष 2003 में पौड़ी निवासी शिकायतकर्ता जगदीश रावत उक्त घटना के वक्त सेना में मेजर के पद पर तैनात था. सालाना छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था. उसी वक्त शिकायतकर्ता अपने चचेरे भाई वीरेंद्र प्रसाद के साथ खेती की भूमि तलाश करने लगा. विजेंद्र ने एक व्यक्ति से चार बीघा जमीन का सौदा तय करवा दिया था.

शिकायतकर्ता ने चार लाख रुपये देकर उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करा ली थी. थोड़े दिन बाद पता चला कि विजेंद्र ने जिस व्यक्ति को अपना मामा बताकर भूमि दिलवाई थी. वह व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से उक्त भूमि को बेचा. कोर्ट ने आरोपी संजय तोमर उर्फ चकी पांडे पुत्र नन्दराम निवासी मौहल्ला गोविंदनगर कोटद्वार थाना कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई.

आरोपी पुलिस वाले के खिलाफ मिले साक्ष्य

रिश्तेदार महिला से छेड़छाड़ के आरोप में फंसे 40वीं वाहिनी पीएसी के हेड कांस्टेबल राजेश देवरानी के खिलाफ प्रारंभिक जांच में पुलिस को ठोस साक्ष्य मिलने की बात निकलकर आई है. पुलिस ने पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर अपने कब्जे में ली है.

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