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रुद्रपुर। वर्ष 2020 में किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने दस साल कठोर कारावास और 40 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। इस दौरान विशेष लोक अभियोजक ने अदालत के सामने छह गवाह पेश किए। जहां दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि थाना जसपुर के एक व्यक्ति ने 28 दिसंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री जसपुर बाजार गई थी,लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी और रात नौ बजे के करीब भांजी के मोबाइल पर कॉल आई। बातचीत के दौरान बेटी ने कहां है और कैसी कुछ नहीं बताया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद छह जनवरी 2021 को पुलिस ने किशोरी को मुजफ्फरनगर यूपी के एक गांव से बरामद कर लिया। इसके अलावा ग्राम नारायणपुर थाना जसपुर निवासी विवेंद्र उर्फ वीरेंद्र को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि आरोपी वीरेंद्र उसको जसपुर से मुरादाबाद और वहां से मुज़फ़्फ़रनगर गाँव में ले गया था। जहां उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
मामले की सुनवाई पॉक्सो न्यायाधीश अश्विनी गौड़ की अदालत में शुरू हुई। जहां एडीजीसी विकास गुप्ता ने अदालत के सामने छह गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी वीरेंद्र दस वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सु नाई। साथ ही सरकार को पीडिता को क्षतिपूर्ति के तौर पर तीन लाख रुपये मुहैया कराने का आदेश भी दिया।
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