उत्तराखंड

पीड़ितों की मदद के लिए तय हुई एक सप्ताह की समयसीमा

Admindelhi1
23 Oct 2026 10:16 AM IST
पीड़ितों की मदद के लिए तय हुई एक सप्ताह की समयसीमा
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एक सप्ताह में सहायता राशि जारी करने के निर्देश

हरिद्वार: हरिद्वार जिला प्रशासन ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न के मामलों में पात्र पीड़ितों को एक सप्ताह के भीतर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रभारी जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) डॉ. ललित नारायण मिश्र ने कहा कि सहायता राशि के भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें।

डॉ. मिश्र ने गुरुवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के मामलों में सहायता राशि वितरण की समीक्षा की।

उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करते समय ही पीड़ित का जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आधार से जुड़े बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति और मोबाइल नंबर प्राप्त कर समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया जाए। इससे पात्र पीड़ितों को समय पर आर्थिक सहायता देने में मदद मिलेगी।

बैठक में उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित करने और वहां पुलिस और समिति सदस्यों के सुझावों के आधार पर प्रभावी कदम उठाने पर भी चर्चा हुई।

सीडीओ ने समिति सदस्यों से कहा कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला आने पर, जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं की गई हो या पात्र पीड़ित को सहायता राशि नहीं मिली हो, उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को सभी प्रकरणों का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

जिला समाज कल्याण अधिकारी सुबोध शर्मा ने प्राप्त आवेदनों और वितरित सहायता राशि की जानकारी दी। बैठक में गोपाल कुमार, ऋषिपाल सिंह, अनूप कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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