उत्तराखंड
45 हजार का लगा जुर्माना, व्यापारी बेच रहा था मिलावटी सामान
Gulabi Jagat
20 Oct 2022 11:00 AM GMT

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त्योहारों का सीजन शुरू होते ही दूध में मिलावट, पनीर में मिलावट, खाद्य पदार्थ में मिलावट, मावा में मिलावट का खेल शुरू हो जाता है। इसी क्रम में मिलावटी खाद्य सामग्री पर अंकुश लगाने हेतु पौड़ी जनपद में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कोटद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर दुकानों से खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की गई। जहां सूजी और दूध के लिए गए सैंपल फेल होने पर दूध वाले पर 30 हजार रुपये जबकि परचून दुकानदार पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
जानकारी अनुसार, अभिनिर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी पौड़ी इला गिरी ने कोटद्वार के एक व्यापारी पर 45 हजार का जुर्माना लगाया है। कहा कि 15 दिनों के भीतर अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी। अभिनिर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी पौड़ी इला गिरी ने बताया कि अभिहित अधिकारी पौड़ी ने बीती 5 जुलाई को शिवांश प्रोविजनल स्टोर बेलाडाट कोटद्वार का निरीक्षण कर सूजी का सैंपल लिया था और 28 मार्च 2022 को सनेह क्षेत्र से एक दूध वाले के पास से दूध का सैंपल लिया था। सैंपल जांच के लिए राजकीय विश्लेषक, राजकीय खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर को भेजा गया था।
लैब में सूजी और दूध का सैंपल फेल हो गया। जिस पर संबंधित व्यापारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए न्यायालय में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए थे लेकिन व्यापारी ने अपना पक्ष नहीं रखा। इसके बाद व्यापारी को एक और मौका दिया गया। जिस पर व्यापारी ने 29 को अपना पक्ष रखा। बताया कि संबंधित व्यापारी चंद्रपाल सिंह, शिवांश प्रोविजनल स्टोर बेलाडाट कोटद्वार पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का उल्लघंन करने पर 45 हजार का जुर्माना लगाया गया है। कहा कि 15 दिनों के भीतर अर्थदंड जमा नहीं किए जाने पर भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।
बताया जा रहा है कि बीते बुधवार को भी उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार और जिला अभिहित अधिकारी अजब सिंह रावत ने खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ कोटद्वार की कई दुकानों के सैंपल लिए। जिस कारण दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई दुकानदारों ने दुकानें भी बंद रखीं।

Gulabi Jagat
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