नैनीताल: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सह-कार्यकारी अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी के आदेशानुसार प्रदेश के 13 जिलों के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उपभोक्ता आयोग और ऋण वसूली एजेंसी सहित जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 109 पीठों का गठन किया गया।
राज्य में कुल 25 हजार 339 मामलों में से 21 हजार 596 मामलों का निपटारा कर 98 करोड़ 48 लाख 40 हजार 363 रुपये की समझौता राशि दी गयी.
राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के विशेष कार्यपालक पदाधिकारी सैयद गुफरान के मुताबिक इन जिलों में इतने मामले निपटाये गये.
जिला - वादा - निपटान कर राशि
अल्मोडा- 134- एक करोड़ 64 लाख से अधिक
बागेश्वर- 75- 33 लाख 30 हजार से अधिक
-चमोली - 54 - 86 लाख 62 हजार से अधिक
चंपावत- 95- 55 लाख 26 हजार से अधिक
देहरादून - 1721 - 15 करोड़ 82 लाख 98 हजार से अधिक
हरिद्वार - 1782 - 11 करोड़ 91 लाख से अधिक
नैनीताल - 667 - छह करोड़ 43 लाख से अधिक
पौडी गढ़वाल - 530 - एक करोड़ 26 लाख से अधिक
-पिथौरागढ़ - 530 - एक करोड़ 38 लाख से अधिक
रुद्रप्रयाग- 85- 81 लाख 40 हजार से अधिक
टिहरी गढ़वाल - 364 - तीन करोड़ 19 लाख से अधिक
उधम सिंह नगर - 3722 - 14 करोड़ 69 लाख से अधिक
उत्तरकाशी - 211 - एक करोड़ 48 लाख से अधिक