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रुद्रपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को विशेष पॉक्सो की अदालत ने बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और राज्य सरकार को आर्थिक सहायता देने का आदेश किया है। इस दौरान पीड़िता के अधिवक्ता ने अदालत के सामने सात गवाह पेश किए और आरोपी का आरोप दोष सिद्ध कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो विकास गुप्ता ने बताया कि 17 जुलाई 2020 को थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र निवासी एक युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 11 साल की नाबालिग भांजी घर पर आम देकर वापस अपने घर लौट रही थी कि पड़ोस का रहने वाला युवक अमन सिंह उर्फ राजा निवासी जगतपुरा वार्ड-तीन थाना ट्रांजिट कैंप ने धोखे से बच्ची को बुलाया और कमरे में बंद कर दिया। शिकायतकर्ता का कहना था कि बच्ची की मां घरों में बर्तन धोने का काम करती है तो पड़ोसी महिला ने बताया कि उसकी भांजी को युवक ने अपने कमरे में बंद रखा है। सूचना मिलते ही जब मौके पर पहुंचे और युवक को आवाज दी तो आरोपी कुछ देर बाद कमरे से बाहर की ओर भागा और जब अंदर जाकर देखा तो नाबालिग डरी व सहमी हुई थी। नाबालिग ने युवक पर दुष्कर्म करने की आपबीती बताई और थाना ट्रांजिट कैंप में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करवाई।
पुलिस ने 20 जुलाई 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो न्यायाधीश अश्विनी गौड़ की अदालत में शुरू हुई। जहां विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने अदालत के सामने सात गवाह पेश किए।
दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने अमन सिंह उर्फ राजा को दोषी करार देते हुए बीस साल का कठोर कारावास व तीस हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। साथ ही प्रदेश सरकार को आदेशित किया कि नाबालिग के उत्थान के लिए तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी मुहैया कराकर सूचना दें।
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