उत्तराखंड

छात्रा के अपहरण, दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद

Admin Delhi 1
25 May 2023 11:38 AM GMT
छात्रा के अपहरण, दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद
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देहरादून न्यूज़: अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

एडीजीसी नवीन चंद्र जोशी ने बताया 23 जुलाई 2020 को काठगोदाम क्षेत्र से कक्षा आठवीं की छात्रा लापता हो गई थी. छात्रा के भाई ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी. तीन दिन बाद छात्रा को आरोपी मोहम्मद आलम मिलक रामपुर उप्र के कब्जे से नवालखेड़ा गौलापार से बरामद किया था. मेडिकल जांच में छात्रा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इसके बाद आरोपी के खिलाफ अपहरण व पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में वाद दायर हुआ. एडीजीसी ने कोर्ट में सात गवाह प्रस्तुत किए. न्यायाधीश ने दोषी को धारा 363 व 366ए के तहत पांच-पांच साल व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड और पॉक्सो में 20 साल का कारावास व 10 हजार (कुल 20 हजार) अर्थदंड की सजा सुनाई.

पत्नी के सामने किया दुष्कर्म

एडीजीसी ने बताया कि मो. आलम ने छात्रा को शादी का झांसा दिया था. उसने छात्रा को अपने घर रामपुर बुलाया और अपनी बीबी के सामने ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

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