उत्तराखंड

चरस बेचने वाले को 12 साल की कैद

Admin Delhi 1
4 July 2023 7:08 AM GMT
चरस बेचने वाले को 12 साल की कैद
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ऋषिकेश न्यूज़: चरस बेचने के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/एडीजे अनिरुद्ध भट्ट ने दोषी युवक को 12 वर्ष की कठोर कैद और एक लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 18 अक्तूबर 2015 कोतवाली ज्वालापुर में तैनात दरोगा संजीव ममगाईं महिला दरोगा व अन्य सहकर्मियों को लेकर कर मोहल्ला तेलियान में आरोपी नजाकत पुत्र रशीद अहमद के घर के पास पहुंचे थे. उसके बाद सभी पुलिसकर्मी आरोपी नजाकत के घर के अंदर गए, तो पुलिसकर्मियों को एक व्यक्ति तराजू-बाट व गोद में एक थैला लेकर बैठा मिला था

. वह व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर उठकर भागने का प्रयास करने लगा था. पुलिस टीम ने बलपूर्वक उसे मौके पर पकड़ लिया था. पूछताछ करने पर पकड़े गए व्यक्ति ने बताया था कि मेरे थैले में चरस है, जिसे घर में बैठकर बेच रहा था. उसी समय दरोगा संजीव ममगाई ने सीओ सदर राजेश भट्ट व प्रभारी इंस्पेक्टर कोतवाली ज्वालापुर को सूचना दी. सूचना मिलने पर सीओ सदर राजेश भट्ट मौके पर पहुंचे और पकड़े गए आरोपी नजाकत पुत्र रशीद अहमद निवासी मौहल्ला तेलियान ज्वालापुर के हाथ में पकड़े थैले से दो किलो छह सौ ग्राम चरस बरामद हुई थी. मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह व बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश हुआ था. विशेष कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी नजाकत को चरस रखने का दोषी करार दिया है.

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