courier company: कुरियर कंपनी पर 100 रुपये हर्जाना-25 हजार जुर्माना
उत्तराखंड Uttarakhand: राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 11 साल पुराने एक मामले में कूरियर के मानक courier standards को स्वीकार करते हुए कंपनी को 100 रुपये हर्जाना का ऑर्डर दिया है। वहीं कपड़ों के कारोबार को हजारों रुपये की मानसिक परेशानी और 10 हजार रुपये के बिजनेस के रूप में मिलने का भी उल्लेख किया गया है। कोटद्वारके सिद्ध साईं ट्रेडर ने वर्ष 2013 में कुरियर कंपनी डीटीआई डीसी के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि 26 मार्च 2011 को उन्होंने कंपनी के माध्यम से ब्रांडेड कपड़ों के 10 उत्पाद कुरिए थे। अप्रैल के पहले सप्ताह में कंपनी से जानकारी ली तो पता चला कि जिस ट्रक से वो सामान मंगवाया गया था वो दिल्ली जयपुर मार्ग पर मानेसर में शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गया था।
व्यापारियों ने बदले में 2.48 लाख रुपये के नुकसान का दावा किया। थोक कूरियर कंपनी ने मंदी का कर दिया। जिला आयोग ने 25 मार्च 2016 के बाद दिए गए ऑर्डर में कंपनी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। कुरियर कंपनी ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के खिलाफ यह आदेश दिया था। कंपनी ने कहा कि अगर कोई वस्तु शामिल नहीं है तो वह ज्यादातर सौ रुपये Mostly a hundred rupees ही हर्जाना देने का पात्र है। आयोग की अध्यक्ष कुमकुम रानी और सदस्य बीएस मनराल ने पाया कि वास्तव में कपड़ा व्यवसायी कूरियर द्वारा भेजे गए सामान की कीमत साबित नहीं हो पाई।-साथ ही उनके सामान का बीमा भी नहीं था। लेकिन यह भी सच है कि कंपनी ने सामान रखने की जगह तक का ध्यान नहीं रखा। इसी आधार पर आयोग ने जिला आयोग के आदेश को विभाजित किया।