उत्तराखंड

बाइक चोरी के दोषी को 10 साल की सजा, 60 हजार का जुर्माना भी लगाया

Shantanu Roy
13 Nov 2021 2:01 PM GMT
बाइक चोरी के दोषी को 10 साल की सजा, 60 हजार का जुर्माना भी लगाया
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हरिद्वार जिले के लक्सर में वाहन चोरी के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 60 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.

जनता से रिश्ता। हरिद्वार जिले के लक्सर में वाहन चोरी के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 60 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. वहीं, मामले में आरोपी को सबूतों के अभाव में दोष मुक्त किया है.

शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि मामला 19 अक्टूबर 2013 का है. तत्कालीन चौकी प्रभारी अशोक कुमार ने कांस्टेबल भीम दत्त, वरुण चौधरी और मनमोहन सिंह के साथ गश्त के दौरान मेन बाज़ार के निकट से एक आरोपित अजय निवासी केहड़ा कोतवाली लक्सर को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा था.
पूछताछ में उसने अपने साथी आजाद निवासी केहड़ा के साथ मिलकर अलग-अलग स्थानों से मोटरसाइकिलें चोरी करने की बात स्वीकार की थी. पुलिस ने आजाद को भी गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से चोरी की 6 और बाइकें बरामद की.
दोनों के खिलाफ धारा 413 और 414 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया था. मामला अपर सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा की कोर्ट में विचाराधीन था. सुनवाई पूरी करने के बाद उन्होंने अभियुक्त अजय को दोषी करार देते हुए धारा 413 के तहत 10 साल के साधारण कारावास और 50 हज़ार के अर्थदंड, धारा 414 के तहत 3 वर्ष के साधारण कारावास और 10 हज़ार रुपए के अर्थदंड की सज़ा सुनाई है. अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को 3 माह और 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दोनों सजाएं साथ चलेंगी. जबकि, दूसरे अभियुक्त आजाद को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है.


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