उत्तर प्रदेश

सहारनपुर में किशोरी से छेडछाड़ मामले में युवक को तीन साल की सजा

Shantanu Roy
14 Oct 2022 4:56 PM GMT
सहारनपुर में किशोरी से छेडछाड़ मामले में युवक को तीन साल की सजा
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सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ मामले में पक्का बाग टोपिया सराय थाना मंड़ी निवासी जहांगीर को तीन साल की सजा सुनाई हैं और छह हजार रूपए का आर्थिक दंड भी लगाया। सरकारी वकील मेघराज सैनी ने आज बताया कि उसी क्षेत्र की 14 वर्षीय किशोरी के साथ एक साल से छेड़छाड़ करता आ रहा था। परिजन बेईज्जती के डर से चुप रहे। लेकिन 8 नवंबर 2013 की रात साढ़े नौ बजे किशोरी के घर में घुसकर अश्लील हरकतें की। किशोरी द्वारा शोर मचाने पर जब परिजन आए तो जहांगीर किशोरी के ऊपर तेजाब डालने की धमकी देकर भाग गया।परिजनों ने जहांगीर के खिलाफ छेड़छाड़ की धाराओं और 7/8 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडे ने साक्षों और गवाहों के आधार पर जहांगीर को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई।
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