उत्तर प्रदेश

रेलवे स्टेशन से नशीले पदार्थ की तस्करी में युवक को दस साल की सजा

Admindelhi1
1 April 2024 6:21 AM GMT
रेलवे स्टेशन से नशीले पदार्थ की तस्करी में युवक को दस साल की सजा
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अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है

मुरादाबाद: मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से नशीले पदार्थ की तस्करी में युवक को दस साल की सजा सुनाई गई है. अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत से सजा पाया युवक मझोला के सिरकोई भूड़ का रहने वाला है.

जीआरपी के तत्कालीन एसएसआई पंकज पंत ने रेलवे स्टेशन से एक युवक को नशीले पदार्थ संग पकड़ा था. 24 जुलाई को जीआरपी की ओर से मुकदमा कायम कर सिरकोई भूड़ के सरताज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. केस की सुनवाई एडीजे-सात सियाराम चौरसिया की अदालत में हुई. विशेष लोक अभियोजक वैभव अग्रवाल व महेंद्र कश्यप का कहना है कि पुलिस को आरोपी के पास से मिले पाउडर की प्रयोगशाला में जांच कराई गई तो वह नशीला निकला. नशे की पुष्टि के बाद अदालत ने रसरताज को दस साल की कैद व एक लाख रुपये के जुर्माना लगाया.

जान से मारने की धमकी देने में दोषी को सजा: गलत काम के प्रयास में पीड़िता को धमकाने में युवक को तीन साल की सजा मिली है. मुरादाबाद में पॉस्को कोर्ट-3 चन्द्रविजय श्रीनेत ने सजा के साथ दोषी पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

संभल के बनियाठेर की पीड़िता के दादा की ओर से अकरौली गांव के ओंकार के खिलाफ जबरदस्ती करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई. 14 अक्तूबर,15 को पुलिस ने केस कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

केस की सुनवाई पास्को कोर्ट-तीन की अदालत में हुई. विशेष लोक अभियोजक मनोज गुप्ता और अकरम खान ने बताया कि पीड़िता के बयानों के आधार पर अदालत ने ओंकार को दोषी पाया और तीन साल की सजा व बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

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