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दुष्कर्म की कोशिश में युवक को साढ़े पांच साल की सजा
गाजियाबाद न्यूज़: अदालत ने 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अभियुक्त को साढ़े 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त को 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी सुनाया गया. अभियुक्त पर घर में अकेली बच्ची के साथ वारदात करने का आरोप सिद्ध हुआ.
पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हर्षवर्धन की अदालत में लोनी बॉर्डर क्षेत्र में करीब 6 साल पहले हुई इस घटना में अंतिम सुनवाई हुई. अदालत ने पुख्ता साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अभियुक्त शाहरुख को दोषी ठहराया तथा उसे साढ़े 5 साल की सजा सुनाई. अदालत के विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि अभियुक्त को 5 हजार रुपए का अर्थदंड भी सुनाया गया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि घटना 30 सितंबर 2017 की है. पीड़ित बच्ची की मां घटना के दिन मजदूरी करने काम पर गई थी. घर पर अकेली बच्ची थी तभी पड़ोस में रहने वाला शाहरुख ने घर में घुसकर वारदात का प्रयास किया था.