उत्तर प्रदेश

हत्या के आरोपी सीतापुर के युवक को आजीवन कारावास की सजा

Admin4
15 Nov 2022 6:17 PM GMT
हत्या के आरोपी सीतापुर के युवक को आजीवन कारावास की सजा
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रामपुर। बिलासुपर के युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में एडीजे (सात) मोहम्मद रफी ने सीतापुर के रहने वाले परमजीत सिंह को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है और एक लाख का जुर्माना किया है।
बिलासपुर के गांव धावनी हसनपुर निवासी वेदराम का कहना है। 15 सितंबर 2021 की शाम को सतपाल प्राथी का भतीजा लक्ष्मण व उसका मित्र दोनों यात्री शेड खालसा डिग्री कालेज रोड के पास बैठे हुए थे। उसके व उसके भाई के परिचित जिला सीतापुर थाना हरगांव के गांव तोडरापुर मझरा पिपराधूरी का रहने वाला परमजीत सिंह वहां पहुंच गया था।
उसके बाद लक्ष्मण और परमजीत सिंह आपस में बैठकर बाते करने लगे। इसी बीच दोनों का विवाद हो गया था। किसी बात से नाराज होकर परमजीत सिंह ने लक्ष्मण सिंह पर चाकू से हमला कर दिया गया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस आ गई थी। बाद में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया।पुलिस ने विवचेना के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई एडीजे सात की कोर्ट में चल रही थी। शासकीय अधिवक्ता अंजू सिंह सक्सेना ने बताया कि हत्या के मामले में जज ने आरोपी कोआजीवन कारावास की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा है कि जुर्माने की राशि मृतक के परिजनों को दी जाएगी।
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