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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म में युवक को दोषी ठहराया
गाजियाबाद न्यूज़: अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराया है. अभियुक्त पर किराये पर रहने के दौरान करीब छह महीने से नाबालिग लड़की को धमकाकर वारदात करने का आरोप सिद्ध हुआ.
विजय नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाले पीड़िता के पिता ने जुलाई 2013 में मुकदमा दर्ज कराया था. पोक्सो अधिनियम एवं दुष्कर्म की धाराओं में दर्ज मुकदमे में उसी मकान में रहने वाले किरायेदार मदन कुमार मंडल को नामजद कराया था. विशेष लोक अभियोजक संजीव बखारवा ने बताया कि अभियुक्त मदन कुमार मंडल दिल्ली के किसी निजी बैंक में काम करता था. उस पर मकान मालिक की 15 वर्षीय लड़की के साथ लगातार करीब छह महीने से दुष्कर्म करने का आरोप था.
विरोध करने पर लड़की को मारने-पीटने की धमकी भी देता था. लोक अभियोजक ने बताया कि 29 जुलाई 2013 को पीड़िता की मां ने मदन को घर में ही आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. पीड़िता के पिता ने विजय नगर थाने में मदन कुमार मंडल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
झोलाछाप डॉक्टरों की रिपोर्ट मांगी
झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर हो रही शिकायतों का शासन ने संज्ञान लिया है. इस संबंध में उपमुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग से झोलाछाप डॉक्टर, डायग्नोस्टिक सेंटरों और अस्पतालों पर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है.
स्वास्थ्य मंत्री की ओर से मिले निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से शासन को वर्ष 2022 के दौरान चलाए गए अभियान और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ करवाई गई एफआईआर का ब्योरा भेजा गया है. विभाग की ओर से वर्ष 2022 में झोलाछाप डॉक्टर के क्लीनिक और अस्पतालों पर छापेमारी करके नोटिस जारी किए गए थे.