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उत्तर प्रदेश
मिठाई खरीदने से पहले जान सकेंगे एक्सपायरी डेट, नया नियम लागू
nidhi
5 Oct 2026 10:11 AM IST

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त्योहारी सीजन में मिठाई दुकानों पर बढ़ेगी निगरानी
मुरादाबाद: त्योहारों के मौसम में मिठाई खरीदने वाले ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। अब ग्राहक दुकान पर मिठाई खरीदने से पहले यह जान सकेंगे कि वह कितने समय तक खाने योग्य है। उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित खुली मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तारीख बताना अनिवार्य होगा। मुरादाबाद में भी खाद्य सुरक्षा विभाग इसकी निगरानी करेगा। नई व्यवस्था के तहत दुकानदारों को अलग-अलग मिठाइयों की प्रकृति और उनकी उपयोग अवधि के अनुसार अंतिम तारीख प्रदर्शित करनी होगी। इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसकी कीमत और स्वाद के साथ यह भी देख सकेंगे कि उसका सेवन कब तक किया जा सकता है।
खासकर दूध और खोये से तैयार होने वाली मिठाइयों के मामले में यह व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी। ऐसी कई मिठाइयों की उपयोग अवधि अपेक्षाकृत कम होती है। समय बीतने के साथ मिठाई की गुणवत्ता, स्वाद और ताजगी प्रभावित हो सकती है। मुरादाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग मिठाई विक्रेताओं के साथ बैठक कर नई व्यवस्था की जानकारी देगा। इसके बाद 15 अक्टूबर से दुकानों पर चेकिंग शुरू करने की तैयारी है। जांच के दौरान नियम का पालन नहीं मिलने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा द्वितीय राजवंश प्रकाश श्रीवास्तव के मुताबिक मिठाई विक्रेताओं के साथ नियमों को लेकर बैठक की जाएगी। इसके बाद दुकानों पर जांच कर नई व्यवस्था का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। नई व्यवस्था से पुरानी मिठाई बेचने पर भी निगरानी बढ़ेगी। दुकान पर रखी मिठाई कितने समय तक उपयोग योग्य है, इसकी जानकारी ग्राहक के सामने उपलब्ध होगी। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद मिठाई की बिक्री को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग कार्रवाई कर सकेगा।
विभागीय अधिकारी केवल मिठाई की ट्रे पर तारीख लिखी है या नहीं, इतना ही नहीं देखेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर मिठाई की गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी। यदि मिठाई खराब स्थिति में पाई जाती है तो संबंधित कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अलग-अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि भी अलग होती है। दूध आधारित कई मिठाइियां एक से दो दिन तक उपयोग योग्य हो सकती हैं। सामान्य बर्फी की अवधि करीब तीन से पांच दिन, जबकि कई तरह के लड्डुओं की अवधि पांच से सात दिन तक हो सकती है। कुछ अधिक समय तक सुरक्षित रहने वाली मिठाइयों की उपयोग अवधि इससे ज्यादा भी हो सकती है।
नई व्यवस्था ऐसे समय लागू होने जा रही है, जब त्योहारों को देखते हुए बाजार में मिठाइयों की मांग बढ़ती है। बड़ी मात्रा में मिठाइयां तैयार होने के कारण उनकी गुणवत्ता और उपयोग अवधि की निगरानी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। खाद्य सुरक्षा विभाग की नजर शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली मिठाइयों पर भी रहेगी। त्योहारों के दौरान गांवों और आसपास के क्षेत्रों में तैयार मिठाइयां शहर की दुकानों तक पहुंचती हैं। ऐसे में उनकी उपयोग अवधि और गुणवत्ता की जांच विभाग के लिए महत्वपूर्ण होगी।
पैक्ड मिठाइयों पर पहले से लेबलिंग संबंधी नियम लागू हैं। अब खुली मिठाइयों के लिए भी ‘यूज बाई डेट’ प्रदर्शित करने की व्यवस्था से ग्राहकों को खरीदारी से पहले अधिक स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। नए नियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को मिठाई की उपयोग अवधि की जानकारी देना और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। 15 अक्टूबर के बाद ग्राहक दुकान के काउंटर पर रखी मिठाई खरीदते समय उसकी ‘यूज बाई डेट’ देख सकेंगे।
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