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लखनऊ न्यूज़: शहरी क्षेत्रों में देशी-विदेशी कुत्ता पालने के लिए नियमों को और सख्त कर दिया गया है. इसका पालन न करने वालों का कुत्ता जब्त कर लिया जाएगा. भविष्य में पड़ोसियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, इसका शपथ पत्र भी कुत्ता पालकों से लिया जाएगा. सार्वजनिक स्थल पर नित्यक्रिया करने पर सफाई भी मालिक कराएगा.
प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग अमृत अभिजात ने कुत्तों के पंजीकरण संबंधी संशोधित नई आदर्श कार्यवाही प्रक्रिया (एसओपी) संबंधी आदेश जारी कर सभी निकायों को भेज दिया है. इसके मुताबिक शपथ पत्र में लिखकर देना होगा कि बाहर ले जाते समय कुत्ते को जंजीर से बांधकर रखूंगा. प्रतिवर्ष टीकाकरण्र् एक वर्ष की आयु हो जाने पर नसबंदी करवाना होगा. शहरी क्षेत्रों में पिछले कुछ महीनों में कुत्तों के हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी ह्रै इसलिए संशोधित नियम जारी किया गया है. पालतू कुत्ते का लाइसेंस एक वर्ष का होगा. लाइसेंस वैध रहने के दौरान कुत्ते की एंटी रैबीज वैक्सीनेशन की वैधता खत्म हो जाती है तो लाइसेंस निरस्त माना जाएगा.
मालिक को कुत्ते के लिए टोकन या चिप देंगे निकाय:
● पालतू कुत्तों के पंजीकरण पर नगरीय निकाय मालिक को चिप या टोकन देगा, कुत्ते का नंबर, मालिक नाम, पता, संपर्क नंबर होगा.
● कुत्ते को टहलाने या अन्य दिनचर्या के लिए बाहर ले जाने पर कालर के साथ चिप लगानी होगी.
● कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर बिना चिप मिला तो वह जब्त हो जाएगा.