उत्तर प्रदेश

SC के फैसले पर योगी का बयान कहा 'आरक्षण लागू कर समय पर करायेंगे चुनाव'

Rani Sahu
4 Jan 2023 2:02 PM GMT
SC के फैसले पर योगी का बयान कहा आरक्षण लागू कर समय पर करायेंगे चुनाव
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27 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा निकाय चुनाव के लिए जारी आरक्षण की अधिसूचना पर रोक लगा थी। जिसके बाद यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था हाई कोर्ट ने यूपी सरकार की अधिसूचना को रद्द करते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के सरकार से निकाय चुनाव कराने के लिए कहा था।
आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और यूपी सरकार को तीन महिने देरी से निकाय चुनाव कराने की अनुमति भी दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है।
सीएम योगी ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि, "माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी।"
बता दे, 27 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए राज्य में बिना OBC आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया था। लेकिन यूपी सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी और कोर्ट से चुनाव को लेकर 3 महीने के समय भी मांगा था।

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