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उत्तर प्रदेश
अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी को लेकर योगी सरकार सख्त
Shantanu Roy
6 Sep 2022 12:28 PM GMT

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बड़ी खबर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सोमवार सुबह हजरतगंज क्षेत्र में स्थित लेवाना होटल में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। जिसमें 2 महिला और 2 पुरुष हैं। वहीं, भीषण आग की चपेट में आने के कारण 18 घायल हो गए है। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं, इस भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। जिसके चलते राज्य में जल्द अग्निशमन सुरक्षा के दायरे को बढ़ा दिया जाएगा और सख्त कानून बनाए जाएंगे।
बता दें कि लेवाना होटल में भीषण अग्निकांड के बाद योगी सरकार ने कानून व्यवस्था में लापरवाही को देखते हुए, अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का दायरा बढ़ाये जाने के आदेश दिए है। साथ ही जो भी इन नियमों को तोड़ेगा उन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार के मॉडल बिल आन मेंटेनेंस आफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस-2019 के आधार पर उत्तर प्रदेश में नये कानून की रूपरेखा तय की जा रही है।
अग्नि सुरक्षा नियमों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई
इस पर डीजी फायर सर्विस अविनाश चंद्र का कहना है कि, वर्तमान में राज्य में फायर प्रिवेंशन एंड फायर सेफ्टी एक्ट 2005 लागू है। केंद्र सरकार के मॉडल बिल के अनुरूप नया एक्ट बनाने पर काम चल रहा है। नए कानून के तहत अग्निशमन विभाग को भवनों का सील करने का अधिकार दिए जाने से लेकर 15 मीटर से कम ऊंचाई की इमारतों की भी जांच की व्यवस्था किए जाने की तैयारी है। साथ ही अग्नि सुरक्षा उपायों की अनदेखी व नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारी जुर्माने से लेकर जेल भेजे जाने का भी प्रावधान होगा।
फायरमैन की संख्या बढ़ाई जाएगी
प्रदेश में हर तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं। इस कड़ी में 97 फायर स्टेशन निर्माणाधीन हैं। साथ ही जल्द फायरमैन की संख्या भी और बढ़ेगी। लगभग 1000 फायरमैन की भर्ती की जाएगी। पुलिस भर्ती बोर्ड को भेजा गया है।
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