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योगी सरकार ने दी बड़ी राहत: रिश्तेदारों के नाम प्रोपर्टी करने के लिए केवल स्टाम्प शुल्क चुकाना होगा
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के निवासियों को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने के लिए भारी भरकम स्टांप ड्यूटी नहीं चुकानी पड़ेगी। राज्य सरकार की सिफारिश पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने यह अधिसूचना जारी की है। अगले छह महीनों के दौरान केवल मामूली स्टांप शुल्क चुकाकर लोग अपने रिश्तेदारों के नाम संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं। शनिवार को यह जानकारी गवर्नर की प्रमुख सचिव वीना कुमारी की ओर से दी गई है।
केवल ₹5,000 का स्टांप शुल्क लगेगा: उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल की प्रमुख सचिव वीना कुमारी की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि राज्य के लोग अपने रिश्तेदारों के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। यह दान विलेख के रूप में रजिस्टर्ड की जाएगी। जिस पर केवल ₹5,000 का स्टांप शुल्क चुकाना पड़ेगा। शनिवार को यह शासनादेश राज्य के सभी जिलाधिकारी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार कार्यालयों को भेज दिया गया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और अगले 6 महीनों के दौरान लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा।
तीन रिश्तेदारों के मामलों में मिलेगी छूट: गवर्नर की ओर से जारी अधिसूचना में जिन रिश्तेदारों को प्रॉपर्टी अंतरित करते वक्त राहत दी गई है, उनकी पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। इन रिश्तेदारों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, नाती और नातिनी को शामिल किया गया है। यह सारे रिश्तेदार अगर आपस में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकरण करवाने के लिए केवल ₹5,000 का स्टांप शुल्क चुकाना पड़ेगा। चाहे प्रॉपर्टी की कीमत कितनी भी क्यों ना हो।
लाखों लोगों को होगा इसका फायदा: रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इस फैसले से उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। दरअसल, अभी तक सगे संबंधियों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए 6% स्टांप शुल्क चुकाना पड़ता था। मतलब, अगर प्रॉपर्टी की कीमत एक करोड़ रुपये है तो राज्य सरकार को 6 लाख रुपये बतौर स्टांप ड्यूटी देने पड़ रहे थे। ऐसे में लाखों लोग चाहकर भी अपनी प्रॉपर्टी रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे। बुजुर्गों के मामले में यह बड़ी परेशानी बनी हुई थी। इसके अलावा कोविड-19 दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई हैं।बुजुर्गों के बेटों और बहुओं की मौत हुई हैं। ऐसे में यह लोग पोते-पोतियो के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन स्टांप शुल्क अधिक होने के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे थे।अब राज्य सरकार की इस छूट से लोगों को बड़ी राहत मिल गई है।