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सिपाही से बदसलूकी मामले में याकूब कुरैशी पर जुर्माना
मेरठ न्यूज़: सिपाही से बदसलूकी व धमकी देने के मामले में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर न्यायालय ने दो हजार रुपये और लोक शान्ति भंग करने के उद्देश्य से अपमान करने पर दो हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है. अर्थदण्ड न देने की स्थिति में एक-एक माह के कारावास की सजा का फैसला दिया है.
करीब 12 साल पुराने बेहद चर्चित रहे इस मामले में न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट एमपीएलए मेरठ ने फैसला सुनाया है. थाना लिसाड़ीगेट पुलिस कंट्रोल रूम के सिपाही चहन सिंह ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था कि 17 फरवरी 2011 को वह हापुड़ स्टैण्ड चौराहे पर मय फोर्स के खड़ा था. तभी एक जीप हूटर बजाते हुए आयी. रोकने पर पीछे से एक काली गाड़ी भी वहां पहुंच गई जिसमें से उतरे विधायक याकूब कुरैशी ने उसके साथ बदसलूकी करते हुए वर्दी फाड़ दी. मारपीट कर गंभीर मानसिक आघात पहुंचाया व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचायी, जिससे चहन सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
मरीज की उपचार के दौरान मौत, हंगामा
गढ़ रोड स्थित एक अस्पताल में एक्सीडेंट में घायल मरीज की उपचार के दौरान मौत हो गई. मौके पर पहुंची अस्पताल प्रबंधक ने परिजनों से वार्ता की. उपचार के नाम पर बनाए गए बिल को भी माफ कर दिया गया. दोनों पक्षों में समझौता हो गया.
दौराला निवासी आईआईएमटी कालेज में लैब टैक्नीशियन राहुल शर्मा का पिछले 10 अप्रैल को बिजनौर रोड पर कार से एक्सीडेंट हो गया था. परिजनों ने 10 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया. दोपहर राहुल की उपचार के दौरान मौत हो गई. अस्पताल से साढ़े 12 लाख का बिल बनाया गया. अस्पताल प्रबंधक ने उनका उपचार का बिल माफ कर दिया.