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उत्तर प्रदेश
रायल्टी के 1.94 करोड़ अदा न करने पर एक्सईएन को एफआईआर की चेतावनी
Admin4
22 Feb 2023 8:02 AM GMT
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बरेली। रामगंगा बैराज के निर्माण में मिट्टी की रायल्टी की वैध प्रपत्र के साथ अदायगी न कराने पर बदायूं सिंचाई परियोजना के अधिकारी फंस गए हैं। खनन विभाग की ओर से उन पर 1.94 करोड़ का जुर्माना डाला गया है। इसकी अदायगी न करने पर एक्सईएन को एफआईआर कराने की चेतावनी दी गई है। एक्सईएन की ओर से भेजे गए जवाब को भी खनन निदेशालय ने खारिज कर दिया है।
रामगंगा नदी पर कई साल से बैराज का निर्माण चल रहा है। इस निर्माण में बड़े पैमाने पर रेत-बजरी और मिट्टी का प्रयोग हुआ है। वर्ष 2015 में बतौर खनिज मिट्टी का प्रयोग करने पर भी रायल्टी देनी होती थी। इस संबंध में शासनादेश भी जारी हुआ लेकिन अफसरों ने ध्यान नहीं दिया न रायल्टी जमा कराई। 2018 के बाद मिट्टी पर रायल्टी हटा दी गई लेकिन 2015 से 2018 के बीच का बकाया रह गया। खनन विभाग की ओर से नोटिस भेजकर 30 रुपये प्रति घन मीटर मिट्टी के इस्तेमाल पर रायल्टी अदा करने को कहा गया तो बदायूं सिंचाई परियोजना की ओर से 38 लाख रुपये जमा कर दिए गए। अब आठ महीने बाद ऑडिट आपत्ति लगाई गई है कि मिट्टी की रायल्टी वैध प्रपत्र के साथ अदा नहीं की गई है।
वैध प्रपत्र का इस्तेमाल न होने पर नियमों के मुताबिक बदायूं सिंचाई परियोजना पर पांच गुना जुर्माना डाला गया है। बतौर जुर्माना विभाग को 1.94 करोड़ रुपये अदा करने काे कहा गया है। कुछ महीनों से इस रकम की अदायगी के लिए बदायूं सिंचाई परियोजना के अधिकारियों को नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं। अधिकारियों की ओर से पिछले दिनों इस नोटिस का जवाब भेजा गया लेकिन उसे खनन निदेशालय ने खारिज कर दिया है। इसके साथ 1.94 करोड़ की अदायगी न होने पर एक्सईएन को एफआईआर कराने की चेतावनी दी गई है।खनन अधिकारी ने बताया कि जिले की कार्यदायी संस्थाओं ने निर्माण कार्य तो कराए लेकिन उनके जिम्मेदार अधिकारियों ने रायल्टी की अदायगी सुनिश्चित किए बगैर एजेंसियों को भुगतान कर दिया। तमाम अधिकारियों का तबादला भी हो चुका है। जिन अफसरों के कार्यकाल में राजस्व जमा नहीं हुआ, विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि उन्हें नोटिस भेजे। बकाया रायल्टी का भुगतान कराने की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष की ही है। विभागाध्यक्ष को शपथ पत्र देना होगा कि उसके कार्यकाल में रायल्टी का भुगतान हो चुका है।
सिंचाई विभाग को राजस्व जमा करने के लिए नोटिस भेजा गया है। निदेशालय से आदेश है कि राजस्व की अदायगी न होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। विभाग रायल्टी जमा करने के लिए सख्ती कर रहा है। सभी कार्यदायी संस्थाओं को रायल्टी जमा करनी होगी।- लालता प्रसाद, जिला खनन अधिकारी
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