उत्तर प्रदेश

UP में महिला कर्मचारी अब लिखित सहमति से रात्रि ड्यूटी का विकल्प चुन सकेंगी

Anurag
13 Nov 2025 4:55 PM IST
UP में महिला कर्मचारी अब लिखित सहमति से रात्रि ड्यूटी का विकल्प चुन सकेंगी
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Lucknow लखनऊ: कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लिए गए एक फैसले में, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला कर्मचारियों को लिखित सहमति देने के बाद रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दे दी है। साथ ही, घर से लेकर कार्यस्थल तक, हर स्तर पर सख्त सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों को अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री की जनसंपर्क टीम द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह नया प्रावधान अक्टूबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तर प्रदेश कारखाना संशोधन अधिनियम को मंज़ूरी दिए जाने के बाद लागू हुआ, जिसके बाद इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई।
बयान के अनुसार, नए प्रावधान के तहत, महिलाएं अब लिखित सहमति के बाद ही शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम कर सकती हैं, जो श्रम विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए।
इसमें कहा गया है कि नियोक्ताओं को रात के समय काम करने वाली महिलाओं के लिए परिवहन, स्वास्थ्य सुविधाएँ, सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
इस कदम का उद्देश्य औद्योगिक और कॉर्पोरेट क्षेत्रों में महिलाओं का आत्मविश्वास और भागीदारी बढ़ाना है।
सरकार ने महिलाओं के लिए अनुमेय ओवरटाइम को भी प्रति तिमाही 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया है, जिसका भुगतान सामान्य मजदूरी दर से दोगुना होगा।
श्रम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि लैंगिक समानता और महिला सुरक्षा की दिशा में एक सशक्त कदम है।"
इस निर्णय से महिलाएं बिना किसी अंतराल के लगातार छह घंटे तक काम कर सकेंगी और खतरनाक औद्योगिक श्रेणियों में भी उनके लिए अवसर खुलेंगे।
अधिकारियों ने बताया कि पहले महिलाओं को केवल 12 ऐसी श्रेणियों में काम करने की अनुमति थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़ाकर सभी 29 खतरनाक क्षेत्रों तक कर दी गई है।
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