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उत्तर प्रदेश
महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं को किया गया जागरूक
Shantanu Roy
18 Dec 2022 11:53 AM GMT
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बड़ी खबर
आजमगढ़। महिला कल्याण विभाग द्वारा विकास खण्ड पल्हनी में राष्ट्रीय जेण्डर अभियान के अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध हिंसा से जुड़े मुद्दे जैसे- महिला हिंसा की रोकथाम, सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण एवं स्वास्थ्य के प्रति महिलाओं को जागरूक किया गया।इस अवसर पर जिला समन्वयक अन्नु सिंह ने आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, लिंग परीक्षण, कन्या भू्रण हत्या, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम एवं भेदभाव के उन्मूलन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होने बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 भारत में कन्या भू्रण हत्या एवं गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए कानून है। उन्होने कहा कि महिलाओं का जहां भी समाज में शोषण हो, उसका कड़ा विरोध करें एवं अपने आस-पास की महिलाओं को भी जागरूक करें।
उन्होने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में बताते हुए कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना और पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार के हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। जिसमें शारीरिक दुरूपयोग, लैगिंग शोषण, मौखिक और भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा, ये सब घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। इसी के साथ ही स्टाप नर्स कु0 रीना यादव ने महिलाओं के सुरक्षा के दृष्टिगत हेल्पलाइन नम्बर 1090 वूमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवाएं एवं 108 एम्बूलेंस सेवाएं, के बारे में बताया। इस अवसर पर आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्री सहित विकास खण्ड पल्हनी के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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